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पूर्व सरपंच को राशि वसूली के लिए नोटिस जारी, पंचायत क्षेत्र मे हड़कंप

कोरबा //  ग्राम पंचायत रजगामार में सामुदायिक भवन नर्मािण कार्य को लेकर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा तत्कालीन सरपंच रमुला राठिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। मामले में दो लाख रुपए की वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, जिससे पंचायत क्षेत्र में हड़कंप की स्थति निर्मित हो गई है।

जारी नोटिस के अनुसार जनपद पंचायत, जिला योजना व सांख्यिकी विभाग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्ष 2019-20 में विधायक मद से ग्राम पंचायत रजगामार के ज्ञानदीप विद्या मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई थी। दस्तावेजों में उल्लेख है कि पंचायत को  उक्त राशि का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। प्रशासनिक जांच में यह सामने आया कि स्वीकृत कार्य धरातल पर पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते 2 लाख रुपए की राशि को वसूली योग्य माना गया है। इसी आधार पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 (4) के तहत नोटिस जारी कर संबंधित पूर्व सरपंच से जवाब मांगा गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित पक्ष को 29 मई को उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करना होगा। यदि संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो पंचायत राज अधिनियम की धारा (1) (2) (3) (5) के तहत आगे की दु कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी वि संकेत दिए हैं कि राशि की वसूली के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी संभव है। मामले को लेकर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र क में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ग्रामीणों ज का कहना है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता क सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज शासन द्वारा गांवों के विकास के लिए भेजी के जाने वाली राशि जनता की मूलभूत अ सुविधाओं से जुड़ी होती है। यदि निर्माण कार्य अधूरे रहते हैं या राशि का सही बि उपयोग नहीं होता तो इसका सीधा असर विकास पर पड़ता है।

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Author: CG City News

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