बिलासपुर। एक महिला ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारियों के बजाय वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि शिकायत की जांच के लिए तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को जांच अधिकारी बनाया गया था, जबकि दोनों अधिकारी शिकायत में नामजद आईपीएस अधिकारी के समान या उनसे कनिष्ठ रैंक के हैं। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से पेश याचिका में कहा गया है कि ऐसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, विशेष रूप से महिला आईएएस अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2025 में पुलिस महानिदेशक के समक्ष दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ शिकायत प्रस्तुत की थी। याचिका में जांच अधिकारियों को हटाकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा शिकायत में लगाए गए आरोपों की समुचित जांच की मांग की गई है। साथ ही, आईपीएस अधिकारी की कथित संपत्तियों की जांच और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की गई है।
Read 👇👇









