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बैंक के रवैये पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- रिक्त पद नहीं है’ कहकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना गलत

Chhattisgarh High court: हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बैंक के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि मृत कर्मचारी के आश्रित ने समय पर आवेदन किया है, तो केवल पद खाली नहीं है का बहाना बनाकर उसे राहत से वंचित नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता संतोष सिन्हा के पिता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे।

Chhattisgarh High court: बैंक प्रबंधन ने मामले को लंबित रखा

सेवा के दौरान उनकी मृत्यु होने के मात्र दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था। पिता के निधन से परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया था, लेकिन बैंक प्रबंधन ने सहानुभूति दिखाने के बजाय मामले को वर्षों तक लंबित रखा और अंत में पद रिक्त नहीं है कहकर आवेदन खारिज कर दिया।

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Author: CG City News

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